रायगढ़

जिले में संगठित अपराध की धाराओं पर पहली कार्रवाई  

बिज्जु ठाकुर के अपराधिक रिकार्ड को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई

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मारपीट मामले में फरार चल रहे आरोपी बिज्जु ठाकुर व साथी को किया गिरफ्तार, संगठित अपराध की धाराओं में कोर्ट पेश कर भेजा जेल
रायगढ़। कोतवाली पुलिस ने फरार चल रहे संगठित अपराध के आरोपी विजय सिंह ठाकुर उर्फ बिज्जु ठाकुर और उसके साथी शशिकांत यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों आरोपियों को मोहल्ले में घूमते हुए गिरफ्तार किया गया। इन पर गैर-जमानतीय धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।
11 अगस्त की रात करीब 8ः30 बजे, भारत माता चैक के पास 19 वर्षीय वैभव ठाकुर पर बिज्जु ठाकुर और शशिकांत यादव ने गाली-गलौच करते हुए हमला कर दिया। आरोप है कि बिज्जु ने लोहे के हथौड़े से और शशिकांत ने धारदार हथियार से पीड़ित को घायल कर दिया। मोहल्ले के लोगों ने बीच-बचाव कर पीड़ित को बचाया।
घटना के बाद वैभव ठाकुर की शिकायत पर कोतवाली थाना में  धारा 296, 351(2), 115(2), 3(5) बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। आहत के मेडिकल रिपोर्ट और चोट की प्रवृत्ति पर धारा 118(1) बीएनएस भी जोड़ी गई। आरोपित के बिज्जु ठाकुर के खिलाफ पहले भी हत्या का प्रयास, अपहरण, बलवा, मारपीट, छेड़खानी के करीब 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं। बिज्जु ठाकुर के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए संगठित अपराध की धारा 111(2)(बी) बीएनएस की धारा जोड़ते हुए कोतवाली पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है।
घटना के बाद से दोनों आरोपी फरार थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित शशिकांत के मेमोरेंडम पर घटना में प्रयुक्त चाकू की जप्ती की गई, आज दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

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