Wednesday, April 15, 2026

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सम्बलपुरी के बटर फ्लाई पर रेड, हुक्का पिलाते मिले मैनेजर पर कोटपा एक्ट की कार्रवाई…कोटपा एक्ट पर एक ही दिन 80 प्रकरणों में 16,200 रुपये जुर्माना

13 अप्रैल, रायगढ़ । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार सोनी के मार्गदर्शन में जिले में सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं तंबाकू नियंत्रण के उद्देश्य से Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2003 (COTPA Act) के तहत “ऑपरेशन आघात” के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई की गई। इस संबंध में सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

 

निर्देशों के पालन में पुलिस टीमों द्वारा बस स्टैंड, बाजार, शासकीय कार्यालय, अस्पताल एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सघन जांच की गई। इस दौरान पान दुकानों पर तंबाकू उत्पादों के पैकेजिंग एवं स्वास्थ्य चेतावनी संबंधी प्रावधानों का पालन नहीं किए जाने पर संचालकों के विरुद्ध जुर्माना लगाया गया। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए तंबाकू उत्पादों के अवैध विक्रय पर भी सतत निगरानी रखी जा रही है।

 

कार्रवाई के दौरान थाना तमनार क्षेत्र में 27 प्रकरणों में 5,400 रुपये, धरमजयगढ़ में 17 प्रकरणों में 3,400 रुपये, लैलूंगा में 16 प्रकरणों में 3,200 रुपये, छाल में 11 प्रकरणों में 2,200 रुपये, थाना कापू में 7 प्रकरणों में 1,400 रुपये तथा थाना कोतरारोड़ क्षेत्र में 2 प्रकरणों में 600 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस प्रकार कुल 80 प्रकरणों में 16,200 रुपये की कार्रवाई की गई।

 

*सम्बलपुरी रोड स्थित बटर फ्लाई गार्डन/रेस्टोरेंट में जांच रेड कार्रवाई*-

 

इसी कड़ी में नगर पुलिस अधीक्षक श्री मयंक मिश्रा के नेतृत्व में थाना साइबर एवं चक्रधरनगर पुलिस टीम द्वारा सम्बलपुरी रोड स्थित बटर फ्लाई गार्डन/रेस्टोरेंट में जांच रेड कार्रवाई की गई। मौके पर रेस्टोरेंट मैनेजर चंदन कुमार पत्रो (उम्र 39 वर्ष) द्वारा आमजनों को बिना वैध अनुमति सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के साथ तंबाकू युक्त सुट्टा हुक्का पिलाते पाया गया। जांच के दौरान कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर पुलिस द्वारा दो नग हुक्का पॉट, दो नग सेंटर बेस, चार पैकेट चॉकलेटी फ्लेवर तंबाकू एवं एक नग पाइप कुल कीमती लगभग 8,000 रुपये जप्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना चक्रधरनगर में धारा 5/22 कोटपा एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है।

 

बटर फ्लाई गार्डन/रेस्टोरेंट में की गई कार्रवाई में उप निरीक्षक गेंदलाल साहू संजय तिवारी थाना चक्रधरनगर तथा थाना साइबर के सहायक उप निरीक्षक नंद कुमार सारथी, प्रधान आरक्षक बृजलाल गुजर्र, आरक्षक धनंजय कश्यप, महेश पंडा, पुष्पेन्द्र जाटवर और नवीन शुक्ला शामिल थे ।

 

विवेक श्रीवास्तव संपादक आगाज़ न्यूज मोबाइल 9425572311, 8770922670 ईमेल cgraigarh5@gmail.com पता - गायत्री मंदिर के पास बोईरदादर रायगढ़
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