रायगढ़ । औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग रायगढ़ द्वारा रायगढ़ जिले में स्थापित कारखानों में घटित दुघटनाओं में निरीक्षण कर पाये गये उल्लंघनों के लिये कारखाना अधिनियम, 1948 एवं छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली, 1962 के अंतर्गत कुल 03 कारखानों के विरूद्ध 03 आपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय रायगढ़ में दायर किया गया है ।
उप संचालक राहुल पटेल ने बताया कि प्रमोद कुमार तोला ग्राम चिरईपानी, पो. -अधिभोगी एवं कारखाना प्रबंधक, मेसर्स सुनील इस्पात एंड पावर प्रा.लि., लाखाबीके विरुद्ध धारा pi(2)(pi) , वारा 7ए(2) (सी)। विवेक चंद्र उपाध्याय अचिभोगी व कारखाना प्रबंधक, मेसर्स आर.एस. इस्पात (रायगढ़) प्रा. लि., ओ.पी. जिंदल इंडस्ट्रीयल पार्क पूंजीपतरा के विरुद्ध कारखाना अथिनियम, 1948 की धारा pi(2)(pi) धारा 21(1)(4)। प्रदीप कुमार डे अथिभोगी, मेसर्स एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड, ग्राम व पो. जामगांव, के खिलाफ कारखाना अधिनियम, 1948 की वारा 7ए (2) (डी), धारा 7pi(2)(pi) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।



