रायगढ़। ग्राम सम्बलपुरी स्थित खसरा नंबर 251/2, 251/3 और 251/4 की 1.82 हेक्टेयर भूमि के मामले में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ ने 4 नवंबर 2026 को बड़ा आदेश पारित किया है। कोर्ट ने बालाजी बिल्डकॉन रायगढ़ के भागीदार दीपक कुमार अग्रवाल के नाम दर्ज भूमिस्वामी हक की प्रविष्टि को अवैध और अप्रामाणिक मानते हुए विलोपित करने का आदेश दिया है।
नायब तहसीलदार रायगढ़ के प्रतिवेदन दिनांक 21/10/2026 पर हुई जांच में पाया गया कि खसरा नंबर 251 कुल 8.79 एकड़ बड़े झाड़ जंगल मद की शासकीय भूमि है। इसके अंश भाग 2.023 हेक्टेयर का शासकीय पट्टा वर्ष 1982 में मंगल सिंह पिता भुजबल को दिया गया था।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 158(3) और 165-7(ख) के अनुसार पट्टे की भूमि का अंतरण कलेक्टर की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद मंगल सिंह द्वारा 1995 में पार्वती देवी को, पार्वती देवी द्वारा लेखा लाठ को और लेखा लाठ द्वारा 14/11/2022 को बालाजी बिल्डकॉन को बेच दिया गया, जो पूर्णतः विधि विरुद्ध है।
कोर्ट का आदेश –
खसरा नंबर 251/2 (1.213 हे.), 251/3 (0.405 हे.) और 251/4 (0.202 हे.) में दर्ज दीपक अग्रवाल का नाम राजस्व अभिलेखों से विलोपित किया जाए। उक्त तीनों खसरों की भूमि को शासन हित में शासकीय भूमि के रूप में दर्ज किया जाए। इस अवैध बिक्री और नामांतरण की कार्यवाही करने वाले राजस्व कर्मचारियों और अधिकारियों की विस्तृत जांच कर तहसीलदार रायगढ़ 01 माह के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, ताकि दोषियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके।

