रायगढ़, 5 नवम्बर 2026/ दीपावली पर्व पर आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पटाखों के अवैध भंडारण एवं विक्रय पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन सख्त है। कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देशानुसार जिले में अस्थायी पटाखा दुकानों के संचालन, निर्धारित विक्रय स्थलों और सुरक्षा मानकों की निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में आज नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत पतरापाली स्थित श्री ओम पटाखा बाजार के विक्रेता दिनेश पटेल द्वारा सड़क किनारे अवैध रूप से पटाखे रखकर विक्रय किए जाने पर राजस्व विभाग एवं नगर निगम की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। इस दौरान निर्धारित एवं अनुमोदित विक्रय स्थल के बाहर रखे गए पटाखों को जब्त कर आवश्यक कार्रवाई की गई।
गौरतलब है कि जिला प्रशासन द्वारा जारी अस्थायी आतिशबाजी विक्रय अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार पटाखों का भंडारण एवं विक्रय केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित स्थल पर ही किया जा सकता है। अनुज्ञप्ति केवल नामांकित व्यक्ति, स्वीकृत स्थल और निर्धारित अवधि के लिए मान्य है। किसी अन्य स्थान पर पटाखों का भंडारण अथवा विक्रय करना प्रतिबंधित है।
*सुरक्षा मानकों का पालन जरूरी*
प्रत्येक अस्थायी पटाखा दुकान के बीच न्यूनतम 3 मीटर की दूरी रखना अनिवार्य है। दुकानों का निर्माण अज्वलनशील सामग्री से किया जाना चाहिए। प्रत्येक दुकान में 5 किलोग्राम क्षमता का अग्निशामक यंत्र, दो बाल्टी रेत एवं दो बाल्टी पानी रखना जरूरी है। दुकानों में माचिस, लाइटर, मोमबत्ती तथा खुली आग का उपयोग प्रतिबंधित है। इसके साथ ही सुरक्षित विद्युत वायरिंग एवं आपात स्थिति में बिजली आपूर्ति बंद करने की व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है। अनुज्ञप्तिधारी केवल अनुमत हरित पटाखों का ही विक्रय कर सकेंगे। प्रतिबंधित विदेशी पटाखों तथा निर्धारित ध्वनि मानकों से अधिक आवाज करने वाले पटाखों का भंडारण एवं विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। पटाखों की बिक्री सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही की जा सकेगी। विक्रय स्थल से 50 मीटर की परिधि में आतिशबाजी का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा।
*नियमों के उल्लंघन पर होगी वैधानिक कार्रवाई*
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पटाखा विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त होना सुरक्षा नियमों से छूट नहीं है। प्रत्येक विक्रेता को अनुज्ञप्ति में निर्धारित सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन, प्रतिबंधित पटाखों का विक्रय अथवा जनसुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली गतिविधि पाए जाने पर विस्फोटक अधिनियम, 1884 एवं विस्फोटक नियम, 2008 के तहत अनुज्ञप्ति निलंबन अथवा निरस्तीकरण, सामग्री की जब्ती सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी पटाखा विक्रेताओं से निर्धारित स्थलों पर ही कारोबार करने तथा अग्नि सुरक्षा एवं अन्य निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि त्योहार के दौरान आम नागरिकों की सुरक्षा बनी रहे।

