रायगढ़। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग रायगढ़ ने जिले में स्थापित कारखानों में घटित दुघटनाओं को लेकर जिंदल समेत 6 उद्योगों पर आपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय में दर्ज किए हैं। इन उद्योगों में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इन्होंने कारखाना अधिनियम का खुला उल्लंघन किया है।
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के उप संचालक राहुल पटेल ने बताया कि कारखाना अधिनियम, सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम का उल्लंघन करने पर मेसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड सहित कुल 06 कारखानों के विरूद्ध 06 आपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय रायगढ़ में दायर किया गया है ।
जिसमें ओम प्रकाश – अधिभोगी व गजेन्द्र रावत कारखाना प्रबंधक, मेसर्स जिन्दल पावर लिमिटेड, सब्यसाची बन्योपाध्याय अधिभोगी व अमरेश पांडे कारखाना प्रबंधक, मेसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड प्रदीप कुमार डे अधिभोगी व संजय सिंह परिहार कारखाना प्रबंधक, मेसर्स एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड, ग्राम व पो. जामगांव, सरदार सिंह राठी अधिभोगी व रविन्द्र सिंह चौहान प्रबंधक, मेसर्स नलवा रायगढ़, पवन अग्रवाल तराईमाल, जिला अधिभोगी व कारखाना प्रबंधक, मेसर्स एनआरव्हीएस स्टील्स लिमिटेड, नेत्रानंद थतोई संचालक, मेसर्स इण्ड सिनर्जी लिमिटेड व अदालत गिरी संचालक, मेसर्स ए जी कंस्ट्रक्शन शामिल हैं, जिन पर प्रकरण दर्ज किया गया है।



