रायगढ़, 02 जून 2026: औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग रायगढ़ ने जिले के कारखानों में सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई की है। उप संचालक राहुल पटेल की जांच के बाद श्रम न्यायालय रायगढ़ ने मई 2026 में 5 कारखानों के मालिकों-प्रबंधकों पर कुल 4,25,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
किस पर कितना जुर्माना लगा
मां मंगला इस्पात, नटवरपुर हर्षवर्धन गर्ग 1 लाख
गुरुश्री इंडस्ट्रीज, देलारी मुकेश बंसल 1 लाख
नवदुर्गा फ्यूल सराईपाली प्रकाश बेहरा 25 हजार
सिंघल स्टील एण्ड पावर तराईमाल विनय कुमार शर्मा व जी.के. मिश्रा 1-1 लाख
सावित्री राईस मिल सहदेवपाली सूर्यकांत अग्रवाल 1 लाख
किस कानून के तहत कार्रवाई?
उप संचालक राहुल पटेल ने कारखाना अधिनियम 1948, छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली 1962, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 व नियम 2008 के तहत रायगढ़ जिले के कारखानों में हुई दुर्घटनाओं की जांच की थी। जांच में गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर 5 कारखानों के खिलाफ श्रम न्यायालय में आपराधिक प्रकरण दायर किए गए थे।
सिंघल स्टील पर सबसे सख्त एक्शन
तराईमाल स्थित सिंघल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड के अधिभोगी विनय कुमार शर्मा और कारखाना प्रबंधक जी.के. मिश्रा, दोनों पर अलग-अलग 1-1 लाख यानी कुल 2 लाख का जुर्माना लगा है। इन पर धारा 41, 7ए(2)(ए), 51, 54 के उल्लंघन का आरोप सिद्ध हुआ।
विभाग का संदेश
उप संचालक राहुल पटेल ने कहा कि “मजदूरों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। आगे भी जांच जारी रहेगी। नियम तोड़ने वाले हर कारखाने पर कार्रवाई होगी।



