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कोतवाली पुलिस की सख्त कार्रवाई, राम मंदिर करमकांड के पास हुई मारपीट मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार

 

रायगढ़, 07 जून । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन में जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना कोतवाली पुलिस ने राम मंदिर करमकांड चबूतरा के पास हुई मारपीट की घटना में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक विधि से संघर्षरत बालक सहित तीन युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है।

 

🔹 *राम मंदिर करमकांड चबूतरा के पास तलवार से हमला कर दो युवकों को किया घायल*

 

प्रार्थी बैकुंठपुर रायगढ़ निवासी दिलीप कुमार चौबे (54 वर्ष) द्वारा थाना कोतवाली रायगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराया कि ड्राइवरी का काम करता है दिनांक 05 जून 2026 की रात करीब 12:30 बजे कोरबा से रायगढ़ लौटने के बाद वह अपने मित्र गौतम सिंह के साथ राम मंदिर करमकांड चबूतरा में बैठकर बातचीत कर रहा था। इसी दौरान रात करीब 3:00 बजे भावेश निषाद उर्फ बिट्टु अपने अन्य साथियों के साथ वहां पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए अपने पास रखी लोहे की तलवार से प्रार्थी के दाहिने पैर तथा गौतम सिंह के बाएं हाथ पर हमला कर चोट पहुंचाई। मारपीट के बाद आरोपी अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गए।

 

थाना कोतवाली रायगढ़ में दिनांक 05.06.2026 को प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 297/2026 धारा 296, 118(1), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

 

🔹 *धांगरडीपा में दबिश देकर आरोपियों को किया गया गिरफ्तार*

 

घटना की गंभीरता एवं आरोपियों की गुंडागर्दी को देखते हुए थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुखनंदन पटेल ने पुलिस टीम के साथ धांगरडीपा क्षेत्र में देर रात दबिश देकर आरोपी भावेश निषाद उर्फ बिट्टु, विशाल यादव, साई यादव एवं एक विधि से संघर्षरत बालक को अभिरक्षा में लिया।

 

पूछताछ एवं विवेचना के दौरान आरोपियों द्वारा स्कूटी का उपयोग और तलवार से हमला किए जाने की पुष्टि होने पर प्रकरण में *आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं 27 जोड़ी गई*। पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर सभी आरोपियों को दिनांक 06 जून 2026 को गिरफ्तार/अभिरक्षा में लेकर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें रिमांड पर भेजा गया।

 

👉 *एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश* —

 

*“रायगढ़ जिले में गुंडागर्दी, हथियारों का प्रदर्शन एवं कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे तत्वों के विरुद्ध रायगढ़ पुलिस सख्त वैधानिक कार्रवाई कर रही है और आगे भी करती रहेगी।”*

 

*गिरफ्तार आरोपी* :-

 

1. भावेश निषाद उर्फ बिट्टु पिता त्रिनाथ निषाद, उम्र 20 वर्ष, निवासी दुर्गा चौक, धांगरडीपा, रायगढ़, थाना कोतवाली।

2. विशाल यादव पिता मनबोध यादव, उम्र 18 वर्ष 08 माह, निवासी शंकर नगर, धांगरडीपा, रायगढ़, थाना कोतवाली।

3. साई यादव पिता मनोज यादव, उम्र 20 वर्ष, निवासी शंकर नगर, धांगरडीपा, रायगढ़, थाना कोतवाली।

4. एक विधि से संघर्षरत बालक।

Vivek Shrivastava
Vivek Shrivastavahttps://aagaznews.in
विवेक श्रीवास्तव संपादक आगाज़ न्यूज मोबाइल 9425572311, 8770922670 ईमेल cgraigarh5@gmail.com पता - गायत्री मंदिर के पास बोईरदादर रायगढ़
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