Saturday, November 29, 2025

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कारखाना एक्ट का उलंघन: जिंदल, शारडा एनर्जी, नवदुर्गा समेत आधा दर्जन उद्योगों पर लाखों का जुर्माना

 

 

रायगढ़। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, विभाग रायगढ़ द्वारा जिले में स्थापित कारखानों में कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के उल्लंघन पाये जाने पर आपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय रायगढ़ में दायर किया जाता है। श्रम न्यायालय रायगढ़ द्वारा माह अक्टूबर 2025 में आपराधिक प्रकरणों में कारखाना प्रबंधन को दोषी पाये जाने पर कारखाना (1) मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल प्रा. लि. (प्रकरण दायर दिनांक 21.06.2024 एवं दिनांक 01.07.2025) को रूपये 3,90,000/- (2) मेसर्स मेसर्स एनआर इस्पात एण्ड पावर प्रा.लि., (प्रकरण दायर दिनांक 26.09.2025) को रूपये 1,60,000/- (3) मेसर्स मेसर्स स्काई एलॉयज एण्ड पावर प्रा.लि. (प्रकरण दायर दिनांक 26.09.2025) को रूपये 2,40,000/- (4) मेसर्स मेसर्स सिंघल स्टील एण्ड पावर प्रा.लि., (प्रकरण दायर दिनांक 26.09.2025) को रूपये 12,000/- (5) मेसर्स मेसर्स बी.एस. स्पंज प्रा.लि., (प्रकरण दायर दिनांक 30.07.2025 व दिनांक 07.08.2025) को रूपये 2,10,000/- (6) मेसर्स शारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, (प्रकरण दायर दिनांक 28.04.2025) को रूपये 50,000/- (7) मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड यूनिट-2 (प्रकरण दायर दिनांक 01.10.2025) को रूपये 50,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवेक श्रीवास्तव संपादक आगाज़ न्यूज मोबाइल 9425572311, 8770922670 ईमेल cgraigarh5@gmail.com पता - गायत्री मंदिर के पास बोईरदादर रायगढ़
VIVEK SHRIVASTAVAhttp://aagaznews.in
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