रायगढ़। श्रीमान विशेष न्यायाधीश एन. डी. पी. एस. एक्ट रायगढ़ ने गांजा तस्करी के आरोपीगण को 12 वर्ष की सजा एवं एक एक लाख रूपये जुर्माना की सजा सुनाई ||
मामले का संक्षिप्त विवरण देते हुए अपर लोक अभियोजक योगेश कुमार प्रधान ने बताया कि थाना डोंगरीपाली के अपराध क्रमांक 7/2024 के अनुसार दिनांक 31/1/2024 को थाना डोंगरीपाली के उप निरीक्षक अजीब कुमार बेक को मुखबिर से सूचना मिली कि एक स्लेटी रंग की टाटा ए सी इ बिना नंबर की गाड़ी में सवार व्यक्ति सोहेला उड़ीसा की ओर से बरमकेला की ओर अवैध गांजा बिक्री हेतु लेकर आने वाले हैं | आवश्यक कार्यवाही उपरान्त पुलिस दल द्वारा बिरनीपाली बेरियर के आगे सोहेला बरमकेला मुख्य मार्ग पर घेराबंदी कर उक्त वाहन को पकड़ा गया, जिसमे आरोपी फीरोज खान एवं तौफ़ीक़ शहा वाहन की ट्राली के अंदर छिपाकर 102 (एक सौ दो ) किलोग्राम गांजा बिना लायसेंस अथवा कागजात के अवैधानिक रूप से परिवहन करते पाए गए थे | थाना प्रभारी के द्वारा नियमानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर से विशेष प्रकरण क्रमांक 27/2024 में माननीय विद्वान न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए सभी साक्षीयों के बयान दर्ज कर उभय पक्ष के बहस सुनने के बाद अभियुक्त फीरोज खान एवं तौफ़ीक़ शहा को एन. डी. पी. एस. एक्ट की धारा 20(b)(ii)(c) के तहत दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 12 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक एक लाख रूपये जुर्माना से दण्डित किया गया है |
राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक योगेश कुमार प्रधान ने पैरवी की |



