रायगढ़। विशेष न्यायधीश एन. डी. पी. एस. एक्ट रायगढ़ ने अवैध गांजा परिवहन के आरोपीगण को 12 वर्ष की सजा एवं एक एक लाख रूपये जुर्माना की सजा सुनाई ||
मामले का संक्षिप्त विवरण देते हुए अपर लोक अभियोजक योगेश कुमार प्रधान ने बताया कि थाना सरिया के अपराध क्रमांक 99/2023 के अनुसार दिनांक 27/6/2023 को थाना सरिया के निरीक्षक विजय चौधरी को मुखबिर से सूचना मिली कि एक सिल्वर रंग की मारुती सुजुकी एसप्रेसो वाहन क्रमांक सी. जी. 12 बी के -3474 में तीन ब्यक्ति भुक्ता उड़ीसा से कंचनपुर बेरियर होते हुए कोरबा की ओर अवैध गांजा बिक्री हेतु लेकर आने वाले हैं | आवश्यक कार्यवाही उपरांत पुलिस दल द्वारा कंचनपुर बेरियर में घेराबंदी कर उक्त वाहन को पकड़ा गया जिसमे आरोपी सेतराम संडेल, मनोज कुमार केंवट, एवं गोकुल नायक वाहन की डिक्की में 50 पैकेट में 50 किलोग्राम गांजा बिना लाइसेंस अथवा कागजात के अवैधानिक रूप से परिवहन करते पाए गए थे | थाना प्रभारी के द्वारा नियमानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर से विशेष प्रकरण क्रमांक 48/2023 में माननीय विद्वान न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए सभी साक्षीयों के बयान दर्ज कर उभय पक्ष के बहस सुनने के बाद अभियुक्त सेतराम संडेल, मनोज कुमार केवट एवं गोकुल नायक को एन. डी. पी. एस. एक्ट की धारा 20(b)(ii)(c) के तहत दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 12 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक एक लाख रूपये जुर्माना से दण्डित किया गया है |
राज्य की अपर लोक अभियोजक योगेश कुमार प्रधान ने पैरवी की |



