Wednesday, February 18, 2026

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लैलूंगा में दो नाबालिक से दुष्कर्म, 12 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी प्रकाश पैंकरा सहित सहयोगी गिरफ्तार

 

 

रायगढ़, 18 फरवरी । दिनांक 16 फरवरी को थाना लैलूंगा में दो नाबालिक बालिकाओं ने अपने परिजनों के साथ उपस्थित होकर लैलूंगा निवासी युवक प्रकाश उर्फ राहुल पैंकरा के विरुद्ध दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचीं। घटना की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के संज्ञान में आते ही उन्होंने तत्काल एसडीओपी धरमजयगढ़ को आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने एवं पीड़िताओं की निजता का विशेष ध्यान रखने निर्देशित किया।

 

एसडीओपी धरमजयगढ़ श्री सिद्दांत तिवारी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी लैलूंगा उपनिरीक्षक गिरधारी साव द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए लैलूंगा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के मात्र 12 घंटे के भीतर ही मुख्य आरोपी ओमप्रकाश पैंकरा उर्फ प्रकाश उर्फ राहुल पैंकरा तथा घटना में सहयोगी आरोपी जयकिशन धोबा को हिरासत में ले लिया। बाद में दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

 

*घटना का संक्षिप्त विवरण*

 

प्राप्त जानकारी अनुसार दोनों पीड़िताएं आपस में सहेली हैं। 17 वर्षीय बालिका ने लिखित आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि उसका दिसंबर 2025 में ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश उर्फ राहुल पैंकरा से मोबाइल के माध्यम से परिचय हुआ था। आरोपी ने उसे प्रेमजाल में फंसाकर शादी करने का प्रलोभन दिया।

 

दिनांक 14 फरवरी को आरोपी ने लड़की को लैलूंगा मिलने बुलाया। लड़की अपनी *सहेली (16 वर्षीय)* के साथ पत्थलगांव होते बस से लैलूंगा पहुंची। अटल चौक लैलूंगा पर आरोपी राहुल अपने दोस्त जयकिशन धाबो के साथ *मोटर सायकल क्रमांक CG 13 MU 3456* से दोनों को लेने आया।

 

चारों ग्राम सोनाजोरी गए, जहां रात में आरोपी प्रकाश और उसके साथी चारों एक बाइक से सोनाजोरी जंगल गये। वहां मुख्य आरोपी ओमप्रकाश पैंकरा ने पहले उसकी कथित प्रेमिका के साथ दुष्कर्म किया, फिर उसकी सहेली के साथ भी दुष्कर्म किया तथा घटना किसी को बताने पर मारपीट की धमकी दी।

 

दोनों पीड़िताओं द्वारा अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत कर थाना लैलूंगा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिस पर पृथक-पृथक अपराध पंजीबद्ध किया गया —

 

*अपराध क्रमांक 50/2026 — धारा 70 भारतीय न्याय संहिता एवं 4, 6 पाक्सो एक्ट*

 

*अपराध क्रमांक 51/2026 — धारा 70 भारतीय न्याय संहिता एवं 4, 6 पाक्सो एक्ट*

 

आरोपीओमप्रकाश पैंकरा ने पूछताछ में दोनों युवतियों के साथ दुष्कर्म करना स्वीकार किया है, जबकि जयकिशन धोबा घटना में सहयोगी पाया गया। आरोपियों से एक घटना में प्रयुक्त *मोटर सायकल CG 13 MU 3456 जप्त* किया गया है।

 

*गिरफ्तार आरोपी*

1. ओमप्रकाश पैंकरा उर्फ प्रकाश उर्फ राहुल पैंकरा पिता सुवर्धन पैंकरा उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम किलकिला, थाना लैलूंगा (*मुख्य आरोपी*)

2. जयकिशन धोबा पिता भगवती धोबा उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम टुरटुरा, थाना लैलूंगा

 

*एसएसपी शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश*

 

*बच्चों के विरुद्ध दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध स्वीकार नहीं । आगे भी ऐसे संवेदनशील मामलों में पुलिस त्वरित गिरफ्तारी एवं कठोर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।”*

 

12 घंटे के भीतर दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट के संगीन अपराध में आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने में थाना प्रभारी लैलूंगा उपनिरीक्षक गिरधारी साव, संध्या रानी कोका, प्रधान आरक्षक नन्द कुमार पैंकरा, आरक्षक चमर साय, राजू तिग्गा, जितेंद्र कुर्रे, सुमीत एक्का, गोविंद बनर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

विवेक श्रीवास्तव संपादक आगाज़ न्यूज मोबाइल 9425572311, 8770922670 ईमेल cgraigarh5@gmail.com पता - गायत्री मंदिर के पास बोईरदादर रायगढ़
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