सारंगढ़ बिलाईगढ़, 28 नवंबर 2025/कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे द्वारा दिये गये निर्देश एवं खनि अधिकारी के मार्गदर्शन में खनिज अमला द्वारा जिले के खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के रोकथाम हेतु 3 दिन तक जिले के अलग अलग क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। सहायक खनि अधिकारी बजरंग पैकरा ने जानकारी दी कि जाँच दल ने 26 नवंबर को अवैध उत्खनन्, परिवहन एवं भण्डारण पर कार्यवाही करते हुए तहसील सरिया के कटंगपाली-बोन्दा क्षेत्र अंतर्गत गौण खनिज मुरूम के अवैध उत्खनन में संलिप्त 01 जे.सी.बी. (मशीन) एवं 02 वाहन (ट्रैक्टर) पर कार्यवाही करते गौण खनिज मुरूम के अवैध उत्खनन में संलिप्त 1 नग जे.सी.बी. मशीन तथा 2 ट्रैक्टर (मात्रा 20 घन मीटर) पर जप्ती की कार्यवाही की गई। तहसील सरिया अंतर्गत स्वीकृत उत्खनिपट्टा गौण खनिज डोलोमाईट मेसर्स रायगढ़ मिनरल्स प्रा. लिमिटेड प्रो. कमल शर्मा को निरीक्षण दौरान छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 के नियम 51 के शर्तों का उल्लंघन पायें जाने के फलस्वरुप नोटिस दिया गया तथा स्वीकृत अस्थायी भण्डारण गौण खनिज डोलोमाईट मेसर्स पुष्पा मिनरल्स, प्रो. भरतलाल पटेल को निरीक्षण दौरान छ.ग. खनिज खनन, परिवहन एवं भण्डारण नियम 2009 में निहित शर्तों एवं नियमों का उल्लघंन पाये जाने पर नोटिस दिया गया।
इसी प्रकार जाँच दल ने 27 नवंबर 2025 को अवैध उत्खनन्, परिवहन एवं भण्डारण पर कार्यवाही करते हुए तहसील सरिया अंतर्गत ग्राम कटंगपाली में गौण खनिज चूनापत्थर के अवैध परिवहन में सलिप्त 01 वाहन (हाईवा) क्रमांक CG 13 AR 6309 वाहन मालिक अशोक सिंघल पर कार्यवाही करते हुए थाना बरमकेला के सुरक्षार्थ में दिया गया। इसी तरह 28 नवंबर 2025 को टीम ने तहसील सारंगढ़ के कोसीर क्षेत्र अंतर्गत गौण खनिज रेत के अवैध परिवहन में संलिप्त 04 वाहन (ट्रैक्टर) पर कार्यवाही करते हुए थाना कोसीर के सुरक्षार्थ में दिया गया। यह कार्यवाही छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत की गई। उल्लेखनीय है कि अवैध उत्खनन परिवहन एवं भण्डारण की कार्यवाही आगे भी निरंतर कलेक्टर के निर्देश और विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सूचना पर तत्परता से कार्यवाही की जायेगी।



