रायगढ़, 27 फरवरी 2026 । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री शशि मोहन सिंह के निर्देशन पर जिले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे *“ऑपरेशन तलाश”* के तहत रायगढ़ पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में चौकी खरसिया पुलिस ने मौहापाली मर्डर के फरार आरोपी कृष्णा उर्फ गंगाराम सोनवानी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है । वहीं थाना कोतवाली पुलिस ने धांगरडीपा क्षेत्र में दर्ज दो अलग-अलग मारपीट के मामलों में फरार आरोपी राजीव यादव उर्फ राजू और आयुष यादव को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी राजीव यादव उर्फ राजू थाना कोतवाली में दर्ज अपराध क्रमांक 85/2026 और 88/2026 में वांछित था। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों के विरुद्ध प्रतिबंधक कार्रवाई कर एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
*“ऑपरेशन तलाश”* के तहत खरसिया पुलिस ने मौहापाली में युवक शिव प्रसाद पटेल की मारपीट कर पेट्रोल डालकर हत्या करने के मामले में *फरार आरोपी कृष्णा उर्फ गंगाराम सोनवानी पिता छोटकू सोनवानी उम्र 28 वर्ष निवासी मौहापाली भांटापारा थाना खरसिया* को आज दोपहर उसके गांव के तालाब के पास से गिरफ्तार किया है। इस मामले का मुख्य आरोपी निलेश डेंजारे उर्फ निले को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। घटना 16 फरवरी 2026 की है, जब मृतक शिव प्रसाद पटेल अपने मामा के घर मौहापाली गया था, जहां आरोपियों ने पुरानी रंजिश को लेकर उसके साथ मारपीट की और बाद में पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। आरोपी कृष्णा उर्फ गंगाराम ने बताया कि उसने मारपीट में घायल शिव प्रसाद पटेल के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाई थी । पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, साक्ष्य और मुखबिर सूचना के आधार पर फरार आरोपी कृष्णा सोनवानी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से मृतक की मोटरसाइकिल, कपड़े और घटना में प्रयुक्त सामग्री जप्त कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है।
कोतवाली क्षेत्र में मारपीट घटना के अनुसार 22-23 फरवरी की दरम्यानी रात यादव धर्मशाला भुजबधान तालाब में आयोजित विवाह कार्यक्रम के दौरान पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी राजीव यादव उर्फ राजू और उसके साथियों ने डीजे संचालक प्रिंस निषाद के साथ लकड़ी के बत्ता से मारपीट की थी तथा बीच-बचाव करने पर शिकायतकर्ता को भी धमकाया गया था। इसी प्रकार एक अन्य मामले में बजरंग बली मंदिर के पास मुख्य मार्ग पर खड़े रंजन यादव के साथ भी आरोपी द्वारा गाली-गलौज कर मारपीट की गई थी। दोनों मामलों में थाना कोतवाली में धारा 296, 351(2), 115(2), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही थी। गिरफ्तारी के भय से आरोपी फरार थे, जिन्हें मुखबिर सूचना पर गिरफ्तार किया गया। *गिरफ्तार आरोपियों में राजीव यादव उर्फ राजू पिता गिरधारी यादव उम्र 21 वर्ष निवासी केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड के पास रायगढ़, वर्तमान पता लक्ष्मीपुर तथा आयुष यादव पिता रमेश यादव उम्र 19 वर्ष निवासी बैकुंठपुर राम मंदिर गली रायगढ़* शामिल हैं।



