रायगढ़। कलेक्टर के आदेश पर खाद्य अधिकारी के दिशानिर्देशन में दिनांक 11.09.2025 को खाद्य निरीक्षक द्वय अंजनी कुमार राव एवं चूड़ामणि सिदार द्वारा चक्रधर नगर चौक, स्टेडियम रोड, बोईरदादर क्षेत्र में संचालित होटल/नाश्ता सेंटर का औचक निरीक्षण किया गया निरीक्षण में 12 नाश्ता सेंटरों में लाल घरेलू गैस सिलेंडर का व्यवसायिक उपयोग करते पाया गया जिनसे कुल 15 नग सिलेंडर जप्त कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय वितरण विनियमन आदेश 2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत् प्रकरण बनाया गया है। विवरण निम्नानुसार है
1.ऊं साईं रेस्टोरेंट 2 नग
2.मां दुर्गा टी स्टाल 1 नग
3. योगेश डोसा 2 नग
4. नाश्ता ठेला 1 नग
5. संतोष इडली 1नग
6. शेख इबाबु 1 नग
7. बलेचा नाश्ता 1 नग
8. कुशवाहा छोले भटूरे 1 नग
9. बारिक इडली 1 नग
10. चाहत तंदुरी 2 नग
11. पवन कुमार रजक 2 नग
समस्त प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किये जाएंगे। कार्यवाही के दौरान नाश्ता ठेला संचालकों को समझाइश भी दी गई एवं व्यवसायिक गैस कनेक्शन प्राप्त करने हेतु निर्देशित भी किया गया। लाल घरेलू गैस के व्यवसायिक उपयोग के दौरान होने वाले संभावित खतरों को भी विस्तार से बताया गया इस दौरान आम जनता से भी अपील की गई जहां लाल घरेलू गैस सिलेंडर का व्यवसायिक उपयोग किया जाना पाया जाए उसकी सूचना तत्काल खाद्य विभाग को दें। इस प्रकार की कार्यवाही लगातार किया जाएगा।