12 अप्रैल, रायगढ़ । महिला संबंधी अपराधों के प्रति संवेदनशीलता एवं त्वरित कार्रवाई के क्रम में महिला थाना रायगढ़ की टीम ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। दिनांक 08.04.2026 को 45 वर्षीय पीड़िता द्वारा महिला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वह वर्ष 2019 से घरेलू विवाद के कारण अपने पति से अलग होकर बच्चों के साथ रह रही है। इसी दौरान धमेन्द्र पासवान, जो उसके घर आता-जाता था, धमेन्द्र ने उसे सहारा देने एवं शादी करने का आश्वासन दिया, जिसके झांसे में आकर वह उसके संपर्क में आई।
पीड़िता के अनुसार वर्ष 2022 में आरोपी उसे रायगढ़ स्थित अपने किराये के मकान में ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया। इसके बाद भी आरोपी द्वारा शादी का झांसा देकर संबंध बनाए जाते रहे। वर्ष 2025 में आरोपी इलाज के बहाने अपने गांव चला गया और पुनः 15 जनवरी 2026 को रायगढ़ लौटकर पीड़िता को अपने किराये के मकान में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाया। इसके पश्चात आरोपी ने उसे अपने साथ रखने से इनकार करते हुए धमकी दी।
पीड़िता की लिखित शिकायत पर महिला थाना में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 27/2026 धारा 69, 351(3) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर तत्काल उसकी तलाश शुरू की गई। जांच के दौरान आरोपी के परसा केत, थाना लखनपुर जिला सरगुजा (अम्बिकापुर) में होने की जानकारी मिलने पर महिला थाना टीम द्वारा उसे हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया, जिसके पश्चात *आरोपी धमेन्द्र पासवान पिता चन्द्रिका पासवान, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम लामारी कला थाना कांडी जिला गढ़वा (झारखंड)* को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
पूरी कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी एवं डीएसपी उन्नति ठाकुर के मार्गदर्शन में महिला थाना प्रभारी कुसुम कैवर्त, एएसआई विल्फ्रेड मसीह, एएसआई सरस्वती महापात्रे, आरक्षक संदीप भगत, राजेश उरांव, आरक्षक अखिलेश कुशवाहा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।



