पटाखा दुकानों के लिए बांस और कपड़े से बन रहे शेड, जिला प्रशासन की एडवाइजरी की धज्जियां उड़ा रहा फुटकर पटाखा व्यवसायी संघ
रायगढ़। जिला प्रशासन ने दीपावली पर्व के अवसर पर शहर के मिनी स्टेडियम में लगने वाले पटाखा बाजार के लिए एडवाइजरी जारी की है। जिसमें सख्त निर्देश दिया गया है कि फटाका दुकानों का शेड किसी भी प्रकार के ज्वलनशील जैसे लकड़ी, बांस, कपड़ा आदि से निर्मित ना कर टीन शेड का निर्माण किया जाना है। लेकिन जिला प्रशासन की इस एडवाइजरी का फुटकर पटाखा विक्रेता संघ खुलेआम धज्जियाँ उड़ा रहा है। मिनी स्टेडियम में केवल और केवल बांस, बल्लियों और कपड़े से ही पटाखा दुकान के शेड निर्मित किये जा रहे हैं। प्रशासन अपनी ही एडवाइजरी का मजाक उड़ता देख रहा है। जिम्मेदार अधिकारी इन व्यवसायीयों के हरकतों को देखकर भी आंख मूंदे हुए हैं । ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार प्रशासन ने इस तरह की एडवाइजरी जारी ही क्यों की। आपको बता दे की रायगढ़ शहर के मिनी स्टेडियम के आसपास रिहायसी एरिया है जहां पर कलेक्ट्रेट, आरटीओ चक्रधर नगर थाना के साथ-साथ घनी बस्ती है, प्रशासन ने इसी सभी को ध्यान में रखकर टीन शेड वाली अस्थाई दुकानें बनाने का आदेश जारी किया था ताकि किसी तरह की आगजनी को रोका जा सके । लेकिन फुटकर पटाखा व्यवसायी संघ ने प्रशासन के इस आदेश को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। अब देखने वाली बात होगी कि अग्निशमन अधिकारी बी कुजूर किस तरह की कार्यवाही इन पटाखा व्यवसाईयों पर करते हैं।
ये है प्रशासन की एडवाइजरी
दीपावली त्योहार को देखते हुए जिले में संचालित समस्त स्थायी/अस्थायी पटाखा दुकानों में आग लगने से बचाव हेतु अग्निशमन विभाग, रायगढ़ द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया है। जांच के दौरान उक्त नियमों का पालन नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। जिला अग्निशमन अधिकारी श्री बी.कुजूर ने जानकारी देते हुए बताया कि पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे, कपड़ा, बांस, रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर, अज्वलनशील सामग्री से बने टिन (शेड) द्वारा निर्मित होना चाहिए। पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी (साईड) पर एवं एक दूसरे के सामने न बनाई जाए। पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल का लैम्प गैस लैम्प एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिए। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिश बाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होना चाहिए। विद्युत तारों में ज्वांइट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वत: बंद हो जाए। दुकाने ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके ऊपर से हाईटेंशन पावर लाईन न गुजरती हो। प्रत्येक पटाखा दुकान में 5 किलो ग्राम क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यन्त्र होना चाहिए इसकी मार का क्षमता 06 फिट की होती हैं। दुकानों के सामने कुछ अन्तराल में 200 लीटर्स क्षमता के पानी के ड्रम की व्यवस्था बल्लियों के साथ होना चाहिए। पटाखा दुकानों के सामने बाईक/कार की पार्किंग प्रतिबंधित होना चाहिए। अग्नि शामक विभाग एवं एम्बुलेंस का फोन नम्बर, दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाया जाए। अग्नि शमन वाहन को उपलब्धता के अनुसार शाम 07 से 10 बजे (रस ऑवर) के समय स्टैंडबाई ड्यूटी हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है। अग्नि शमन वाहन के मुवमेंट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।