रायगढ़, 24 अक्टूबर 2024/ कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर राईस मिलर्स द्वारा उठाये गये धान के विरूद्ध अनुपातिक कम चावल जमा करने एवं विलंब करने जैसे लापरवाही पर लगातार खाद्य विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में खाद्य विभाग के संयुक्त दल द्वारा दो राईस मिलों की जांच में धान की कमी पाए जाने पर कलेक्टर श्री गोयल ने न्यायालयीन प्रकरण में मेसर्स मां दुर्गा फुड्स प्रोडक्ट पर 8.50 करोड़ से अधिक की जमा बैंक गारंटी की राशि को राजसात करने एवं काली सूची में शामिल करने हेतु आदेशित किया है। इसी तरह मेसर्स कुसमाण्डा राईस मिल को कस्टम मिलिंग का चावल कार्य प्रभावित करने को लेकर चेतावनी देते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
खाद्य अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य विभाग के संयुक्त जांच दल के द्वारा 6 अगस्त 2024 को खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में पंजीकृत राईस मिल मेसर्स माँ दुर्गा फूड्स प्रोडक्ट ग्राम कुरमापाली, रायगढ़ (अरवा यूनिट पंजीयन क्रमांक एमए 415728 एवं उसना यूनिट पंजीयन क्रमांक एमए 419492) की जांच किया गया। जिसमें राईस मिल में 51947.00 क्विंटल धान उपलब्ध होना था किन्तु 23590.00 क्विंटल (200.00 क्विटल चांवल के अनुपातिक धान 298 क्विंटल सहित) धान पाया गया। इस प्रकार उठाये गये धान के स्टॉक में 28357.00 क्विंटल धान की कमी पायी गई। शासन द्वारा धान उपार्जन में भुगतान किए गये 3100 रूपये प्रति क्विंटल धान की राशि के आधार पर मेसर्स माँ दुर्गा फूड्स प्रोडक्ट में कम पाए गये धान की कुल राशि 8 करोड़ 79 लाख 6 हजार 700 रूपये है जो शासकीय धान/चावल का व्यपवर्तन किये जाने जैसा गंभीर अपराध किया गया है जो छ.ग.कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की कंडिका 4 (3), (5) 6 (1), (3) तथा 12 का उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं छ.ग.कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की धारा 9 के तहत दण्डनीय है एवं अनुबंध में यथा उल्लेखित शास्ति के लिए दायी होने के साथ-साथ खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में पंजीकृत मेसर्स मॉ दुर्गा फूड्स प्रोडक्ट ग्राम कुरमापाली, रायगढ़ को काली सूची में शामिल करने हेतु न्यायालय कलेक्टर रायगढ़ द्वारा आदेशित किया गया है तथा उक्त फर्म कम पाये गये धान के स्टॉक 28357.00 क्विंटल धान का शासन द्वारा धान उपार्जन में भुगतान किए गये 3100 रूपये प्रति क्विंटल की राशि का जिला विपणन कार्यालय में अनुबंध में जमा बैंक गारंटी एफडीआर की राशि को राजसात करने हेतु आदेशित किया गया है।
इसी प्रकार खाद्य विभाग के संयुक्त जांच दल के द्वारा 9 अगस्त 2024 को खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में पंजीकृत राईस मिल मेसर्स कुसमाण्डा राईस मिल पंजीयन क्रमांक एमए 417878 की जांच किया गया जांच में 660.00 क्विटल धान का उठाव किया गया था, जिसका अनुपातिक चावल 446.00 क्विंटल होता है किन्तु जांच में 63.35 क्विंटल धान कम पायी गई। उक्त फर्म द्वारा उठाये गये धान के विरूद्ध चावल जमा में अत्यंत विलंब करते हुए लापरवाही पूर्वक कार्य किया गया एवं अपनी क्षमता अनुरूप मिलिंग कार्य नहीं किया जाकर शासन के कस्टम मिलिंग का चावल कार्य को प्रभावित किया गया जो छ.ग.कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की कंडिका 6 (1), (2), (3), 12 एवं कस्टम मिलिंग नीति-निर्देश 2023-24 का स्पष्ट उल्लंघन होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं छ.ग.कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की धारा 9 के तहत दण्डनीय होने के कारण मेसर्स कुसमाण्डा राईस मिल को भविष्य के लिए चेतावनी देते हुए 10 हजार रूपये शास्ति अधिरोपित किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।