रायगढ़ ।औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायगढ़ द्वारा रायगढ़ जिले में स्थापित कारखानों में घटित दुघटनाओं में निरीक्षण कर पाये गये उल्लंघनों के लिये कारखाना व श्रमिक अधिनियम के तहत बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है।
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायगढ़ के उप संचालक राहुल पटेल ने कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि मेसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड सहित कुल 06 कारखानों के विरूद्ध 07 आपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय रायगढ़ में दायर किया गया है।
जिसमें सब्यसाची बन्द्योपाध्याय अधिभोगी व ललित कुमार गोयल – कारखाना प्रबंधक, मेसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, (यूनिट-2) पर कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 112 छत्तीसगढ कारखाना नियमावली 1962 के नियम 131क (2)।
अशोक कुमार अग्रवाल – अधिभोगी व आयुष अग्रवाल कारखाना प्रबंधक, मेसर्स एस एस स्टील एंड पावर, ग्राम पाली, तह. व जिला रायगढ़ (छ.ग.) में कारखाना अधिनियम 1948 संशोधित 1987 की धारा 7ए (2) (सी), धारा 32, धारा 33।
अशोक कुमार अग्रवाल अधिभोगी व श्री आयुष अग्रवाल कारखाना प्रबंधक, मेसर्स एस एस स्टील एंड पावर, ग्राम पाली, तह. व जिला रायगढ़ (छ.ग.) में कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 6 एवं 7 सहपठित नियम 4, धारा 6(1) एवं 7 सहपठित नियम 3ए के उपनियम 1, धारा 6 (1) एवं 7 सहपठित नियम 3ए के उपनियम 3।
मोहित कुमार मिश्रा- अधिभोगी कारखाना प्रबंधक, मेसर्स एन. आर. इस्पात एंड पावर प्रा.लि., ग्राम -गौरमुड़ी, पोस्ट सराईपाली, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में कारखाना अधिनियम 1948 संशोधित 1987 की धारा 7ए (2) (ए), धारा 41 के अंतर्गत विहित नियम छ.ग. कारखाना नियमावली 1962 के नियम 73 (1)।
विकास अग्रवाल अधिभोगी/कारखाना प्रबंधक, मेसर्स स्काई एलॉयज एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम-टेमटेमा, पोस्ट-राबर्टसन, तहसील-खरसिया, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में कारखाना अधिनियम 1948 संशोधित 1987 की धारा 7ए (2) (डी), धारा 7ए (2) (ए), धारा 41 सहपठित नियम 73 (1)।
गजराज सिंह राठौर अधिभोगी व श्री राजकुमार पटेल कारखाना प्रबंधक, मेसर्स जेएसडब्ल्यू स्टील रायगढ़ (छ.ग.) में कारखाना अधिनियम 1948 लिमिटेड, ग्राम-नाहरपाली, तहसील-खरसिया, जिला संशोधित 1987 की धारा 7ए (2) (डी), धारा 7ए (2) (ए), धारा 41 सहपठित नियम 73(1), धारा 7ए (2) (सी)।
विनय कुमार शर्मा – संचालक, मेसर्स सिंघल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, पोस्ट-गेरवानी, जिला – रायगढ़ (छ.ग.) व श्री एस के पांडे संचालक, मेसर्स सालवी इन्टरप्राईजेज, पता ईए-669, एडीए कालोनी, नैनी, जिला प्रयागराज (उ.प्र.), मो. नं. 7987760773 में भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 44, धारा 40 के अंतर्गत विहित नियमावली, छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 के नियम 42, धारा 40 के अंतर्गत कार्रवाई कर प्रकरण श्रम न्यायालय में पेश किया गया है।


